पूर्व नपाध्यक्ष व पार्षद पद को अयोग्य करार देने पर हाई कोर्ट की लगी रोक…

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महासमुंद। नगर पालिका के वर्तमान पार्षद व पूर्व अध्यक्ष पवन पटेल के निर्वाचन को पांच साल से अधिक समय के लिए अयोग्य करार दिए जाने के मामले में बिलासपुर उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए आदेश के प्रभाव व प्रचलन पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने महासमुंद नगर पालिका जवाब के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है। पवन पटेल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश (12 सितंबर 2022) को चुनौती दी है। इस आदेश द्वारा राज्य सरकार याचिकाकर्ता को अपने अध्यक्षीय कार्यकाल के दौरान बिन्नी बाई सब्जी बाजार में स्थित पसरा के टेंडर फाइनल नहीं होने के कारण छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 35 क के तहत अयोग्य करार देते हुए आगामी पांच वर्षों से अधिक समय लिए नगर पालिका के पार्षद व अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन के लिए अयोग्य दिया है।

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