महासमुन्द .संचालक लोक शिक्षण संचालनालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर के आदेश अनुसार प्रदेश के समस्त प्राथमिक से लेकर हायर सेकेंडरी स्कूलों के शिक्षकों को समस्त प्रकार के अवकाश जिसमें आकस्मिक अवकाश, एक्छिक अवकाश, अर्जित अवकाश, चिकित्सा अवकाश, प्रसूति अवकाश, मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश और अन्य सभी प्रकार के अवकाश ऑनलाइन आवेदन करने पर ही मान्य किया जाएगा अन्यथा शिक्षकों को कार्य पर अनुपस्थित माना जाएगा। इस प्रकार के अव्यवहारिक और तुगलकी आदेश का विरोध करते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष ओम नारायण शर्मा ने माननीय मुख्यमंत्री तथा प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय रायपुर को ज्ञापन प्रेषित कर इस आदेश को तत्काल वापस लेने हेतु निर्देश देने की मांग की है ।
श्री शर्मा ने कहा कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां नेटवर्क की समुचित सुविधा नहीं है तथा कर्मचारियों को मोबाईल या उससे संबंधित किसी प्रकार का भत्ता भी प्रदान नहीं किया जाता यू डाइस, छात्रवृत्ति आदि कई ऑन लाईन विभागीय कार्यों को भी कर्मचारियों के मत्थे छोड़ दिया जाता है जिससे उन्हें इंट्री कार्य में च्वाइस सेंटर का चक्कर काटना पड़ता है ऐसे में ऑनलाइन अवकाश आवेदन किस प्रकार से किया जा सकेगा जो कि बिल्कुल भी व्यावहारिक नहीं है।
उन्होंने आगे बताया कि आकस्मिक अवकाश का अर्थ ही अचानक स्वास्थ्यगत कारण या जरूरी कार्य आने की वजह से शिक्षक आकस्मिक अवकाश लेता है । आकस्मिक अवकाश को पूर्व से ही आवेदन करना तर्कसंगत तथा न्यायिक नहीं होगा तथा प्रदेश में केवल शिक्षा विभाग और शिक्षक ही प्रयोगशाला बना हुआ है। कुछ भी गैर जरूरी आदेश केवल शिक्षकों पर ही लागू किया जाता है। अतः शिक्षा विभाग और शिक्षकों पर प्रयोग करना बंद किया जाए।