महासमुन्द। ग्राम बिरकोनी के पूर्व सरपंच टुपसिंग निषाद ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोप को निराधार बताया है।पूर्व सरपंच का कहना है कि उनका कार्यकाल में ग्राम पंचायत बिरकोनी का 1.23 लाख के कार्य योजना के तहत काम हुआ है।उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि सरपंच ताम्रध्वज निषाद द्वारा लगाए गए शिकायत पूरा निराधार है। स्टिमिट के आधार पर कार्य किया गया है।जो आरोप लगा रहे है घर परिवार के नाम पर पैसा निकाला है।उसका बैंक स्टेट मेन है।मेरे पत्नी ललिता निषाद,भाई गिरधारी निषाद के नाम से पैसा कोई भी बैंक खाता से नहीं निकाला है।मेरे खुद के नाम से दो बार निकला है जो मानदेय के लिए निकाला गया।संदीप निषाद,सोमेश निषाद ट्रांसपोर्ट के नाम से निकाला गया है जो कार्य पूर्ण हुआ है उसके नाम से राशि निकाली है।पंचायत अधिनियम में कंही पर भी नहीं लिखा है कि भतीजे के नाम ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता।स्थानीय लोगो को काम में प्राथमिकता दिया है।हम भी चाहते है इनकी जाँच होनी चाहिए।इसके निराकरण के लिए तैयार है।जितने भी योजना का राशि आया था सभी का काम हुआ है।सभी विकास कार्यो का बिल बाउचर समिट है।कोई भी डाकूमेन फर्जी नहीं है।इसका बारीकी से जांच किया जाए।सरपंच ताम्रध्वज निषाद पर बेजाकब्जा सहित कई आरोप से बचने के लिए गलत आरोप लगा रहे है।वर्तमान में तालाब निर्माण का 12 लाख गबन आरोप जांच में सही पाया गया।ऑडिट रिपोर्ट में साफ तौर से दर्शाया गया है।जो पंचायतीयराज अधिनियम के तहत राशि उपयोग हुआ।मेरे पांच साल कार्य का ऑडिट परीक्षाधिन कालावधि 1 अप्रैल 2014-15 से 31 मार्च 2018-19 पाँच वर्ष का है जिसका ऑडिट (अंकेक्षण) स्वयं सरपंच ताम्रध्वज निषाद ने कराया है।जो ऑडिट कर्ता एफ.बी.कुर्रे सचिव शंकर साहू,पूर्व उपसरपंच खिलेश्वर साहू,वर्तमान उपसरपंच गनेशिय पटेल के समक्ष हुआ है।पूर्व से ही सरपंच ताम्रध्वज निषाद के खिलाफ अनियमितताओं को उजागर करने के लिए शिकायत हुई थी।जिसका प्रमाणीकरण हो चुका है लेकिन कार्यवाही की प्रक्रिया चल रही है।अगर मेरे ऊपर गबन का आरोप है तो जांच के लिए तैयार है।कोई गड़बड़ी मिलती है तो पंचायती राज अधिनियम के तहत दण्डनीय स्वीकार है।